आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं, चना और मूंग के भंडारण में अनियमितता के मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर दो गोदामों के संचालकों के विरुद्ध चरगंवा थाने में धारा 420 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जानकारी के मुताबिक शहपुरा जबलपुर स्थित गणेश वेयरहाउस और दीक्षित वेयर हाउस की आकस्मिक जांच में गेहूं की कमी पाई गई थी। वहीं मूँग और चना में मिट्टी, पत्थर और अमानक मूँग/चना की मिलावट कर मानक मूँग/चना की अफ़रातफ़री की गई थी।
शासन को कारित अनुमानित क्षति निम्नानुसार है-
* गेहूँ में कमी - 1851 क्विंटल - 44.42 लाख
* अमानक मूंग - 3340 क्विंटल - 285.83 लाख
* अमानक चना - 3800 क्विंटल- 202.73 लाख
* चना में कमी - 95 क्विंटल - 5.06 लाख
* योग कुल अफ़रातफ़री- *538.04 लाख*
वेयरहाउस संचालक राम किशोर दीक्षित और भावना दीक्षित के विरूद्ध IPC धारा 420 और 34 के तहत पुलिस थाना चरगंवा में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।

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