सुप्रीम कोर्ट ने
शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर
रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उन्हें भाषण देते वक्त सावधानी बरतनी
चाहिए, उम्मीद है वे आगे ध्यान रखेंगे।
इस फैसले के बाद
वे संसद सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। उनकी सांसदी भी बहाल होगी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली।
सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की। राहुल की
तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और पुर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी ने दलीले दीं।
राहुल को गुजरात
की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके चलते राहुल
की सांसदी चली गई थी। बाद में राहुल ने हाईकोर्ट का रुख किया। उन्हें वहां भी राहत
नहीं मिली। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दो साल
की सजा बरकरार रखी। आखिर में 15 जुलाई को राहुल
ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली।

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