आर्य समय संवाददाता, भोपाल। मध्य प्रदेश में पतंजलि ब्रांड के गाय के घी का सेवन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पतंजलि Cow's Ghee के 200 ml वाले एक खास बैच को लैब जांच के बाद 'असुरक्षित' (Unsafe) करार दिया है। मामला सामने आने के बाद राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस बैच के पूरे स्टॉक को तुरंत बाजार से वापस (Food Recall) लेने और इसकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी कर दिया है।
छिंदवाड़ा से लिया गया था सैंपल, भोपाल की लैब में निकला फेल
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश (क्रमांक 03/खाद्य/02/83/2026/6266) के अनुसार, गत 10 अगस्त 2026 को छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील के देलाखारी स्थित 'मेसर्स अनिल किराना' से पतंजलि गाय के घी का नमूना लिया गया था। सैंपल को भोपाल स्थित 'Cali Lab Pvt. Ltd.' में जांच के लिए भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट (21 सितंबर 2026) में यह घी मानक स्तर पर खरा नहीं उतरा और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zz) के तहत असुरक्षित पाया गया।
प्रभावित उत्पाद और बैच का विवरण
उत्पाद: पतंजलि Cow's Ghee (200 ml Pack) बैच नंबर: FAWB260017
निर्माण तिथि: अप्रैल 2026 | एक्सपायरी तिथि: दिसंबर 2026
उत्पादक इकाई: पतंजलि फूड्स लिमिटेड, अहमदनगर (महाराष्ट्र)
बाजार में दिखे तो होगा जप्त, 'Not for Sale' का लगेगा टैग
खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुखवीर सिंह एवं नियंत्रक मनोज पुष्प (IAS) द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक: प्रदेश के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को इस बैच का स्टॉक तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि दुकानों या गोदामों में यह बैच मिलता है, तो उस पर "FOOD RECALL - NOT FOR SALE" का स्पष्ट टैग लगाकर अलग रखना होगा। निर्माता कंपनी (पतंजलि फूड्स लि.) को इस बैच की कुल निर्मित मात्रा, बाजार में सप्लाई किए गए स्टॉक और रिकॉल प्लान का ब्योरा 24 घंटे के भीतर प्रशासन को सौंपने का अल्टीमेटम दिया गया है। आदेश का उल्लंघन कर बिक्री जारी रखने वाले विक्रेताओं व कंपनी पर सक्षम न्यायालय में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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