आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आने वाले त्यौहारों के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
क्या करना है और क्या नहीं
1. समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किया जाने के उपरांत ही आयोजन किया जाएगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
2. संपूर्ण जबलपुर जिले में दो पहिया वाहन रैली को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
3. प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाये, जिनसे किसी भी धर्म/वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकों के साथ-साथ कार्यक्रम में आयोजक / आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया।जाकर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।
4. कोई भी व्यक्ति/संस्था/पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोडे और न ही सड़कों पर आने दें।
5. घरेलू नौकरों एवं व्यवसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिकों के द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही इन्हें रखा जायें।
6. होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाने एवं ग्रहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने पर दी जाते।
7. पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाएं, इसके उपरान्त ही पेईग गेस्ट रखा जाये।

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